कोरोना के चलते प्रदेश में धारा 144
जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदेश में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी  है । मुख्यमंत्री का कहना है कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है और भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। बताया  जा रहा हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड लाइन के अनुसार यह बीमारी वायरस जनित है । जिससे एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है इसीलिए सरकार के लिए जनता का जीवन महत्वपूर्ण है ।जनता का जीवन बचाने के लिए ही सरकार ने यह निर्णय किया है। जिससे कहीं पर भी 5 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे । आपको बता दें कि 31 मार्च तक राजस्थान सहित अधिकांश प्रदेशों में शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर ,कॉलेज ,स्कूल, पर्यटन स्थल,  मॉल बंद है। यहां तक कि महाराष्ट्र में तो 7 दिन तक सरकारी कार्यालय में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। अधिकांश निजी संस्थानों में कर्मचारियों को अटेंडेंस लगाने से मना कर दिया गया है ।निजी संस्थानों में भी बायो अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। कई संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों को कागज रहित मेल और ऑनलाइन सही काम करने के निर्देश दिए हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय हाथ धोने  और मुंह पर कपड़ा बांधने का संदेश दिया गया है। यहां तक कि धार्मिक संस्थानों में भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है ।अधिकांश धार्मिक संस्थाओं ने अपनी यात्राएं ,मेले रद्द कर दिए हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है।