जायल में 11 केवी लाइन शिफ्ट का आवेदन लंबित नहीं

जायल विधानसभा क्षेत्र में 11 केवी लाइनों को शिफ्ट करने का कोई आवेदन लम्बित नहीं -ऊर्जा मंत्री
जयपुर, 12 मार्च। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र जायल में 11 केवी लाइनों को शिफ्ट करने के सम्बंध में जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनके मांग पत्र जारी किए जा चुके हैं। इन मांग पत्रों की 50 प्रतिशत राशि एमएलए फंड से जमा कराए जाने पर अजमेर डिस्कॉम के माध्यम से शेष खर्चा वहन करते हुए लाइनों को शिफ्ट करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र के तहत सहायक अभियंता कार्यालयों में 11 केवी विद्युत लाइन को स्थानांतरित करने के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है। 
डॉ. कल्ला शून्यकाल में विधायक श्रीमती मंजूदेवी द्वारा इस सम्बंध में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्हाेंने बताया कि अजमेर डिस्कॉम निजी भवनों/परिसरों आदि से विद्युत लाईनों को शिफ्ट करने के लिए तकमीना बनाए जाने में सिविल कार्यों की लागत का 10 प्रतिशत, लेबर चार्ज का 10 प्रतिशत एवं डिस्मेंटलिंग चार्ज का 10 प्रतिशत जोड़ा जाता है। यदि कार्य निगम द्वारा कराया जाता है तो ओवरहैड चार्ज 20 प्रतिशत लगता है, जबकि  विधायक कोष से कार्य कराए जाने पर 10 प्रतिशत ओवरहैड चार्ज लिए जाने का प्रावधान है। इसके बाद शिफ्टिंग के लिए कुल एस्टीमेट की 50 प्रतिशत राशि डिस्कॉम द्वारा वहन की जाती है, शेष 50 प्रतिशत राशि विधायक कोष, पंचायत या स्थानीय निकाय से लेकर कार्य कराया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हमने स्कूल, कॉलेज एवं मेडिकल से सम्बंधित संस्थाओं के लिए टोटल खर्च डिस्कॉम ने वहन करने की जिम्मेदारी ली है। 
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जायल विधान सभा क्षेत्र के तहत रोहिणी ग्राम के 11 केवी लाइन की  शिफ्टिंग के आवेदन पर 73 हजार 361 रुपये का मांग पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार ग्राम छावटा कला के गैर आबादी क्षेत्र में 11 केवी लाइन शिफ्ट के आवेदन पर भी 32 हजार 614 रुपये तथा ग्राम कसनऊ के गैर आबादी क्षेत्र के लिए 14 हजार 352 रुपये का मांग पत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 33 केवी बडी खाटू को सप्लाई फीड करने वाले खाटू फीडर के नीचे बड़ी खाटू गांव का आंशिक आबादी क्षेत्र बसा हुआ है। इस सम्बंध में स्थानान्तरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर एवं मांग पत्र की राशि जमा होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है।  
डॉ. कल्ला ने बताया कि जायल सिटी फीडर जो कि गुजरीयावास क्षेत्र से गुजर रही है, उसके नीचे एवं नजदीक आंशिक क्षेत्र में लाइन मकानों/परिसरों के नजदीक अथवा समीप से गुजर रही है। इन स्थानों से लाइनों को स्थानान्तरित कराने के लिए वर्तमान में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिक्ति विधानसभा क्षेत्र के तहत मेघवालों व नायकों का बास, बुरड़ी, नायकों का मोहल्ला, तवंरा, हरिराम बाबा मंदिर के पास, झोरड़ा, मेघवालों का बास, कमेड़ीया, मेघवालों का बास तथा खाती जोधा, सतीमाता मंदिर के ऊपर से, चाऊ से लाइनों को स्थानान्तरित कराने के लिए वर्तमान में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। 
इससे पहले ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने अपने लिखित वक्तव्य में बताया कि अजमेर डिस्कॉम में विद्युत लाइनें स्थापित मकानों/प्रतिष्ठानों से नियमानुसार सुरक्षित दूरी पर खींची जाती है। विधान सभा क्षेत्र जायल में 11 केवी लाइन विद्युत आपूर्ति के लिए पूर्व में खींची हुई है एवं लाइन खींचते समय उक्त क्षेत्र में लाइन के नजदीक आबादी क्षेत्र नहीं था। बाद में कालांतर में विद्युत लाइनों के नीचे या उनके निकट अनाधिकृत रूप से मकानों/प्रतिष्ठानों का निर्माण कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में निजी भवनों/परिसरों इत्यादि से विद्युत लाइन शिफ्ट करने के लिये तकमीना बनाकर अधिभार शुल्क निगम के वाणिज्य आदेश 06 सितम्बर 2018 के अनुसार बनाया जाता है। मांग पत्र राशि को आवेदक या संबंधित स्थानीय निकाय/यूआईटी/विधायक कोष आदि द्वारा सम्पूर्ण खर्चा वहन करने पर विद्युत लाइन स्थानान्तरित कर दी जाती है। परन्तु विद्युत लाइन के घातक प्रतीत होने पर तकमीने की 50 प्रतिशत राशि आवेदक/संबंधित स्थानीय निकाय/यूआईटी/विधायक कोष आदि द्वारा जमा कराने पर सम्बन्धित लाइन को स्थानान्तरित किया जाता है। इस अवस्था में शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन की जाती है। यदि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए विधायक कोष द्वारा मांग पत्र राशि जमा करवायी जाती है तो, अधिभार व्यय वाणिज्य आदेश अज-759 के अनुसार 20 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान है।